समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए धामी सरकार ने किया बिल पेश

       देहरादून 6 फरवरी - उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए धामी सरकार ने बिल पेश कर दिया। विधानसभा में पास होने के बाद इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और फिर उनके साइन के बाद यह बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। इस कानून के बाद कई मामलों में सभी धर्मों को लेकर एक जैसे नियम हो जाएंगे, उनमें उत्तराधिकार के नियम-कानून भी शामिल हैं। समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक में बेटे और बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है।

      राज्य सरकार दावेदारों के बीच संपत्तिसमान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद बेटे और बेटियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। कानून में हिंदू संयुक्त परिवार (HUF) की रक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। राज्य सरकार दावेदारों के बीच संपत्ति के बंटवारे पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

       इस विधेयक में कहा गया है कि ‘बिना वसीयत के मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति सबसे पहले उसके वारिस बेटे, बेटी, विधवा पत्नी, माता और पिता के नाम की जाएगी। यदि इनमें से कोई नहीं होगा तो उसके बाद उसके निकटतम रिश्तेदार भाई, बहन, भाई का बेटा, बहन का बेटा, भाई की बेटी, बहन की बेटी को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा।