जब स्वयं अवैध आवास खाली नहीं किये, उसके पश्चात ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की शुरू
नैनीताल 22 जुलाई - नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा शत्रु सम्पत्ति के कब्जाधारकों को नियमानुसार पर्याप्त नोटिस व जनसुनवाई के अवसर के साथ ही स्वयं से खाली करने का पूरा मौका दिया गया। जब इनके द्वारा स्वयं आवास खाली नहीं किये गए उसके पश्चात जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा दल बल के साथ आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई।
मा0 मुख्यमंत्री द्वारा पारित नये अध्यादेश में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों दस साल की सजा का प्राविधान भी किया गया है। राज्य में सरकारी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे किये गए लोगों से भी अपील की है कि स्वयं अवैध कब्जों को खाली करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण के खाली होने पर नैनीताल में पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। मेट्रोपोल परिसर में स्थित 134 परिवार शत्रु सम्पत्ति में अवैध रूप से काबिज हैं| पूर्व में अवैध रूप से इस भूमि पर काबिज व्यक्तियों ने अपने आवासो को अवैध रूप से बेच दिए हैं, या फिर किराये में किसी अन्य को दिये हैं।
मूल अवैध कब्जेदार भी वर्तमान में इन आवासों पर नहीं रहते उनके द्वारा इन आवासों को सबलेट किया है और इसमें रह रहे परिवारो द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां भी इसी स्थान पर की जा रही है। इस जगह से बहता हुआ नाला जो सूखाताल झील से आता है और नैनीझील का रिचार्ज प्वाइंट है, अतिक्रमणकारियों द्वारा गन्दगी तथा सीवर का पानी नाले में छोड़े जाने से गन्दगी नैनी झील में प्रवेश कर रही है| जिससे नैनी झील दूषित हो रही है तथा जल प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। नैनीझील के पानी से नगर में पेयजल आपूर्ति की जाती है, जिसका प्रभाव नैनीताल निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
इसका संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा भी जनहित याचिका के आदेश में लिया गया है। प्रत्यक्ष रूप से मेट्रोपोल नाले के किनारे अवैध कब्जेदारो के घरों से निकलने वाला सीवर का पानी जन स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और जब इनके द्वारा स्वयं आवास खाली नहीं किये गए उसके पश्चात जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा दल बल के साथ आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई है।